26 अगस्त 2024 से कर्मचारियों को फेयर वर्क एक्ट 2009 के तहत कनेक्शन काटने का अधिकार होगा।
छोटे व्यवसायों के कर्मचारियों के लिए, यह 26 अगस्त 2025 से शुरू होगा।
इसका अर्थ यह है कि अपने कार्य समय के बाहर, कर्मचारी निम्नलिखित से संपर्क या संपर्क के प्रयास की निगरानी करने, पढ़ने या प्रतिक्रिया देने से इनकार कर सकते हैं:
- उनके नियोक्ता, या
- किसी अन्य व्यक्ति से यदि संपर्क कार्य-संबंधी है (उदाहरण के लिए, ग्राहकों या जनता के सदस्यों से कार्य-संबंधी संपर्क)
जब तक कि कर्मचारी का इनकार अनुचित न हो।


